कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; टैक्स का बोझ होगा कम, CBDT ने TDS और TCS नियमों में ढील दी

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अगर आप वेतनभोगी वर्ग से हैं और आपका टीडीएस हर महीने कटता है तो यह खबर आपके काम की है। जी हां, जुलाई में पेश बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा को लागू करने के लिए सीबीडीटी ने एक नया फॉर्म 12बीएए जारी किया है। इसमें कहा गया था कि वेतन से काटे गए टीडीएस और टीसीएस को समायोजित किया जाएगा।

कर्मचारी अपने वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से काटे गए करों की जानकारी नियोक्ताओं को देने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसमें एफडी, बीमा कमीशन, स्टॉक डिविडेंड और कार खरीद आदि के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

सैलरी से टैक्स कटौती कम की जा सकती है

नियोक्ता आमतौर पर कर्मचारी द्वारा की गई निवेश घोषणा के आधार पर वेतन से टीडीएस काटते हैं। टैक्स कटौती के लिए निवेश और खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा अन्य चीजों के लिए भुगतान किए गए कर को समायोजित नहीं किया। लेकिन अब नियोक्ता को यह देखना होगा कि कर्मचारी ने कहीं और कितना टैक्स चुकाया है, उसी हिसाब से कर्मचारी की सैलरी से टीडीएस काटा जा सकेगा।

नए फॉर्म के जरिए कर्मचारी अपने नियोक्ता को टीसीएस और टीडीएस कटौती की जानकारी देकर अपने वेतन से टैक्स कटौती कम कर सकता है। इससे कर्मचारी को खर्च करने के लिए अधिक पैसे मिलेंगे और उसकी बचत की आदत बढ़ेगी। सीबीडीटी ने 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर नया फॉर्म जारी किया।

नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है

अन्य मदों में टीसीएस और टीडीएस की कटौती के बारे में नियोक्ता को जानकारी देने से संबंधित कानून 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हुआ। अब कर्मचारी अपने नियोक्ता को आय के अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस के बारे में जानकारी दे सकता है। टीडीएस से जुड़ा नया फॉर्म जारी होने के बाद टैक्स विशेषज्ञ का कहना है कि इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी वेतन से कटने वाले टैक्स को कम करना चाहता है और शुद्ध आय बढ़ाना चाहता है तो वह फॉर्म 12BAA के जरिए ऐसा कर सकता है। आप अपने नियोक्ता को आय के किसी अन्य स्रोत से काटे गए करों के बारे में बता सकते हैं। नया फॉर्म 12BAA फॉर्म 12BB के समान है, जिसका उपयोग कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को निवेश-संबंधी विवरण देने के लिए किया जाता है।

आयकर नियमों के अनुसार, नियोक्ता को आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत कर्मचारी को दिए गए वेतन से कर काटना होगा। कर्मचारी द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था के आधार पर कर काटा जाएगा। कर्मचारी पुरानी या नई कर व्यवस्था चुनने के लिए स्वतंत्र है।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत, कोई भी धारा 80सी, 80डी, एचआरए, अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) आदि के तहत कर छूट का दावा कर सकता है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था वेतन और एनपीएस खाते में योगदान से टीडीएस कम करने के लिए मानक कटौती की अनुमति देती है।

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