Kangana Ranaut : विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी-एमएलए पीठ ने सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह इस दावे पर सवाल उठाने के बारे में है कि देश को भिक्षा के माध्यम से आजादी मिली।
जबलपुर निवासी अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह शिकायत 2021 में दर्ज की गई थी। इससे पहले, अधारताल पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा गया। जब इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला तो शिकायत दर्ज कराई गई।
अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज
आपत्ति का मुख्य बिंदु यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण देश को आजादी मिली। इसके बावजूद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा कि 1947 में आजादी भीख के जरिए मिली थी। हमें 2014 में शाही आजादी मिली। इस तरह के अनुचित बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुकदमे को लेकर कोर्ट की शरण ली है।