69000 Teacher Recruitment Case : 69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पुरानी सूचियों को रद्द कर आरक्षण नियमों के तहत नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तुरंत बाद इस संविदा में आरक्षण में अनियमितताएं सामने आई हैं।
करीब 4 साल तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आरोप लगाते रहे और इस आदेश को तत्काल लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बीच, चयनित अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जिस पर 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।
हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दौरान 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसके लिए पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी यानी टीईटी के लिए आवेदन किया था। जिसके बाद मेरिट तैयार की गई और अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। लेकिन मामला तब अटक गया जब आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों ने सूची में आरक्षण नीति का पालन नहीं करने का आरोप लगा दिया।
जिसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में कोर्ट चले गये। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को सूची में बदलाव कर नई सूची लागू करने का आदेश दिया। तब तक चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गये। जहां 15 अक्टूबर को फैसला आएगा।