भोपाल।। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब नगरीय निकायों के पेंशनर्स को बड़ा तोहफ़ा मिला है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की मंशानुसार एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश बिजवर्गीय के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनधारियों की महंगाई राहत दरों में वृद्धि की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अब राज्य के शहरी निकायों के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दर पर राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के समान लाभ मिलेगा। छठे वेतनमान में पेंशन पर 239 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर, 2024 से पेंशनभोगियों के लिए बढ़ोतरी राहत की दर को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्थानीय संगठन के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
हम आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 28 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ा दिया था। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ गया है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।