MP News : मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जन सुरक्षा कानून लागू होगा। इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा जैसे बड़े शहरों से होगी। जन सुरक्षा कानून का अंतिम संशोधित मसौदा तैयार हो चुका है। इसके तहत राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे के फुटेज को दो महीने तक सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए।
हमने आपको बताया था कि यह बिल विधानसभा के मानसून सत्र में पेश नहीं किया जा सकेगा। संशोधित मसौदे का अंतिम मसौदा तैयार होगा। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शॉपिंग सेंटरों, रेस्तरां और अस्पतालों सहित उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। कैमरा स्थापित करने की लागत भी संबंधित संगठन या व्यक्ति द्वारा वहन की जानी चाहिए। राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा कानून विकसित करने की कवायद 2020 में शुरू हुई।
यहां कैमरे लगाए जाएंगे
लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से सरकार ने पुलिस मुख्यालय को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। जब भी यहां कोई घटना घटती है तो पुलिस को जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।