किसानो के लिए खुशखबरी ! तहसील के नहीं लगाने होंगे चक्कर, मोहन सरकार ने साइबर तहसीलदारों की संख्या बढ़ाने का लिया निर्णय

PBLive
3 Min Read

CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश में साइबर तहसील के सुचारू संचालन के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। वर्तमान में साइबर तहसील भोपाल में 8 नायब तहसीलदार एवं 3 पदस्थ तहसीलदार थे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 7-7 पद बढ़ाए गए हैं। अब साइबर तहसील में 10 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार तैनात होंगे। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने राज्य में अपराधों की संख्या कम करने के लिए यह फैसला लिया है।

एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 14 लाख ट्रांसफर केस होते हैं। इनमें से 8 लाख मामले जमीन की बिक्री से जुड़े हैं। इन सभी 8 लाख मामलों में, खरीद-बिक्री आधारित पंजीकरण के बाद, पूरी नाम हस्तांतरण प्रक्रिया स्वचालित, ऑनलाइन और पेपरलेस है। इससे नागरिकों को काफी सहूलियत महसूस होती है।

किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद

साइबर तहसील भोपाल प्रदेश के सभी 55 जिलों में किसानों की जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए ऑनलाइन नामांतरण करती है। राज्य के सभी 55 जिलों में जमीन की रजिस्ट्री के बाद किसानों को नामांतरण के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता है और न ही तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होते ही ऑनलाइन सूचना साइबरतहसील तक पहुंच जाती है।

साइबर तहसील में नाम स्थानांतरण की संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण करने के बाद तहसीलदार द्वारा नाम स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है। यह कार्रवाई 20 दिन के अंदर पूरी की जाती है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, स्थानांतरण आदेश और खसरा की एक प्रति संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाती है।

तहसील जाने की जरूरत नहीं

पहले आपको नाम स्थानांतरण का अनुरोध करना पड़ता था। खसरा दर्ज कराने के लिए आपको पटवारियों से संपर्क करना होगा। इसके बाद खसरा और खतौनी की नकल प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केंद्र या कियोस्क पर जाना पड़ता था, जिसमें समय लगने के साथ-साथ मुश्किल भी होती थी।

इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य में साइबर तहसील की अवधारणा लागू की गई। साइबर तहसील की कार्रवाई के बाद अब आवेदन करने या तहसील जाने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इन साइबर तहसीलदारों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मध्य प्रदेश की खबरे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *