Sidhi News : खनिज विभाग में लाखों रुपए की रॉयल्टी जमा नहीं करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी, राशि जमा करने का सख्त आदेश

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Sidhi News : खनिज विभाग में लाखों रुपए की रॉयल्टी जमा नहीं करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग अब एक्शन मोड में है। इस मामले में खनिज अधिकारी सीधी ने पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 5 सितंबर को नोटिस जारी किया है। सीधी जिला के 9 खनन पट्टाधारकों द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26, 30, 42 के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इन 9 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया

  1. लवकेश सिंह पिता अनियार सिंह निवासी ग्राम देवरी तहसील मझौली,
  2. भानू प्रताप पाण्डेय पिता इंद्रदत्त निवासी हनुमानगढ तहसील रामपुर नैकिन,
  3. मे. एकेएस मिनरल्स एण्ड मार्बल पता आजाद वार्ड मंडला जिला मंडला,
  4. मे. केबीएस रॉक पता वीर सावरकर नगर इंदौर,
  5. नारायण द्विवेदी पिता ठाकुरदास निवासी फुलवारी तहसील बहरी,
  6. नागेन्द्र सिंह चौहान पिता इंद्रदेव सिंह निवासी बढ़ौना तहसील चुरहट,
  7. मे. मैथिली कंट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रो. चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी निवासी विजयपुर तहसील सिहावल,
  8. विकास शुक्ला पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी अर्जुन नगर सीधी,
  9. विनोद सिंह पिता इंद्रबहादुर सिंह निवासी हाटा तहसील हनुमना जिला मऊगंज

राशि जमा करने का सख्त आदेश

इन सभी में 30-35 लाख रुपये से अधिक की रॉयल्टी जमा नहीं होने की जानकारी मिली है. अगर वे समय पर रकम जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। बताया गया है कि इससे पहले भी राशि जमा करने को लेकर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब समय पर राशि जमा नहीं की गयी तो इस बार राशि जमा करने का सख्त आदेश जारी किया गया।

धनराशि जमा न करने पर खनन पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे

इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी एके राय ने बताया कि रॉयल्टी जमा नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें एक माह की मोहलत दी गयी है। धनराशि जमा न करने पर खनन पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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